Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का फैसला और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच में यह मामला सुना जाएगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश 8 अप्रैल 2021 को दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई (सोमवार) को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था।
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 24 जुलाई (सोमवार) को एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण शुरू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसपर रोक लगा दी गई
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ के एक आदेश के बाद, सर्वेक्षण कार्य दो दिनों के लिए रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण बुधवार शाम 5 बजे के बाद ही फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि मस्जिद परिसर में एएसआई अधिकारियों द्वारा कोई खुदाई या आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा।
वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद की उत्पत्ति व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है। 1991 में, हिंदू पुजारियों ने वाराणसी के एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर परिसर के भीतर पूजा करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर बनी थी। 1998 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।












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