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Gyanvapi Mosque Dispute: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की ये याचिका

Gyanvapi Mosque Dispute News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को की गई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर 5 याचिकाओं में से 3 वाराणसी कोर्ट में 1991 में दायर किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी। वहीं 2 याचिका ASI सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थी। अब इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले के साथ 1991 के मामले की सुनवाई को मंजूरी दे दी और वाराणसी कोर्ट को 6 महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।

Gyanvapi Mosque Dispute

सुनवाई पर वकील विजय शंकर रस्तोगी ने क्या कहा?

ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि, "मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आने वाले 6 महीने के अंदर मामले में अंतिम फैसला सुनाने को भी कहा है। अब वजूखाने का सर्वे भी होगा..।''

वकील कहा कि, 'यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का दूसरा फैसला है। ये फैसला सही है। इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। केवल सबूतों से ही यह साबित किया जा सकता है कि कोई स्थान धार्मिक संरचना है या नहीं।'

वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, 'अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर सभी पांच रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए माना है कि 1991 में दायर मुकदमा पूजा स्थलों की धारा 4 द्वारा वर्जित नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया है क्योंकि इसे पहली बार दायर किए हुए 32 साल बीत चुके हैं और मामले में अंतिम फैसला सुनाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है...।''

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को भी चुनौती देने वाली थी।

8 दिसंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

8 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एआईएमसी, वाराणसी अदालत के समक्ष लाए गए मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाती है। इस मुकदमे में, हिंदू याचिकाकर्ता ज्ञानवापी मस्जिद के वर्तमान स्थल पर एक मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं।

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