यूपी सरकार ने जारी की त्योहारों के लिए गाइडलाइन, इन नियमों का पालन करना अनिवार्य

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि कोरोना का पीक खत्म हो गया है, जिस वजह से रोजाना के मामले भी कम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन है, जिसके चलते धार्मिक स्थलों, बाजारों आदि में भीड़ बढ़ेगी। इस दौरान सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही यूपी सरकार ने जनता के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो नवंबर तक लागू रहेगी। इस गाइडलाइन को दशहरा, दुर्गापूजा, दिवाली, छठ, भैयादूज समेत तमाम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

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    UP Government ने त्योहारों के लिए जारी की गाइडलाइंस,नियमों का पालन करना जरूरी | वनइंडिया हिंदी
    कार्यक्रम स्थल के लिए ये नियम

    कार्यक्रम स्थल के लिए ये नियम

    कार्यक्रम स्थल के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए यूपी सरकार ने कहा कि आयोजन वाली जगहों पर पहले से साइट प्लान तैयार किया जाए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन समेत तमाम जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं कार्यक्रम स्थल पर आने-जाने के रास्ते अलग किए जाएं। गाइडलाइन के मुताबिक दर्शकों/भक्तों के साथ ही आयोजनकर्ताओं के लिए भी मास्क जरूरी रहेगा। अगर किसी जगह पर एसी की व्यवस्था है, तो वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय तापमान पर ही उसको संचालित किया जाएगा।

    कार्यक्रम आयोजन के लिए ये नियम

    कार्यक्रम आयोजन के लिए ये नियम

    पहले की ही तरह कंटनेमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही जो कार्यक्रम होने होंगे उनकी रूप-रेखा पहले से तैयार करनी होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आदि की व्यवस्था के लिए विशेष लोग तैनात किए जाएंगे, जिनको मास्क, फेस कवर, सेनिटाइजर आदि आयोजक उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आयोजकों को Do and Don't यानी क्या करें और क्या ना करें का बोर्ड लगवाना पड़ेगा। वहीं जनता/दर्शकों को जागरुक करने के लिए ऑडिया-विजुअल द्वारा प्रचार किया जाएगा।

    विसर्जन के लिए ये नियम

    विसर्जन के लिए ये नियम

    वहीं अगर किसी शख्स में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, तो उसे कार्यक्रम स्थल पर बने आइसोलेशन कक्ष में रखा जाएगा, जब तक कि स्वास्थ्य कर्मी नहीं आ जाते। साथ ही आयोजकों द्वारा निकटतम अस्पताल या फिर संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा मूर्तियों की स्थापना खाली जगह पर करनी होगी। साथ ही उनका आकार भी छोटा रखना पड़ेगा। विसर्जन कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल होंगे और छोटे वाहनों का प्रयोग होगा। रैली के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। गाइडलाइन में बुजुर्गों और बच्चों को इसमें नहीं शामिल होने की सलाह दी गई है।

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