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UP: गाड़ी चलाते वक्त अगर थूका या फैलाई गंदगी तो देना होगा भारी जुर्माना, योगी सरकार जल्द लाएगी कानून

Uttar Pradesh News, लखनऊ। सिंगापुर की तर्ज पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सड़को को स्वच्छ और साफ रखने के लिए कड़े कानून बनाने जा रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। दरसअल, शहरों में साफ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। जुर्माना लगाने का मकसद लोगों में सफाई की आदत डालना और शहर को साफ-सुथरा रखना है। योगी सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है उसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामन फेंक कर गंदगी फैलाई तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

fine for spitting or spreading dirt while driving in uttar pradesh

उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट में योगी सरकार जल्द ही पास कराने की में तैयारी है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। दरसअल, शहरों में साफ सफाई के लिए प्रदेश सरकार द्वार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन, शहरों में जरूरत के आधार पर गीला और सूखा कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बे रखवाए गए हैं। इसके साथ ही घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर-टू-डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं।

चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, शहरों में लगने वाले लंगर या पूजा पंडलों में अब अनिवार्य रूप से कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बा रखना होगा। लंगर या पूजा पंडला के बाहर इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध होगा। शहरों में ऐसे सामूहिक आयोजन जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सफाई नहीं कराई है, तो आयोजकों को जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की यह राशि क्षेत्रफल, कचरे और के हिसाब से तय की जाएगी।

किस तरह की गंदगी पर कितना जुर्माना
गाड़ी चलाते समय गंदगी फेकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए, छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।

कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा घरों का मलबा सड़क के किराने रखने पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2500, पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पेड़ काटकर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रूपए तक, निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल, मल जल खुलने में निकलाने, नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।

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