इटावा से BJP सांसद राम शंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, जा सकती है अब संसद सदस्यता!
इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए ने 2 साल की सजा सुनाई है। उनपर टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने का आरोप है। यह फैसला 12 साल बाद आया है।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने 2 साल की सजा सुनाई है। कठेरिया पर टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप है। कोर्ट ने कठेरिया पर जुर्माना भी लगाया है।
मामला 16 नवंबर 2011 का है। जब मॉल में स्थित ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ की गई थी। बताया जा रहा है कि 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धारा 147,323 के तहत बीजेपी सांसद दोषी करार दिया है। जिसके तहत दो साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सांसद की संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बात 16 नवंबर 2011 की है। टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह की मौजूदगी में बिजली चोरी को लेकर सुनवाई और निस्तारण कार्यक्रम चल रहा था। तभी कठेरिया के साथ पहुंचे 15 समर्थकों ने कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
मारपीट में काफी लोग चोटिल हुए। इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने मामले की थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कठेरिया मुख्य रूप से शामिल रहा। मामले की सुनवाई 12 साल बाद कोर्ट में हुई और कठेरिया को सजा हुई।












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