Electricity Workers Strike: विद्युत यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट, 20 मार्च को High Court में तलब

विद्युत विभाग के हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने सरकार को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने उन्हें 20 मार्च को तलब भी किया है।

Allahabad High Court

UP Electricity Workers Strike: यूपी में विद्युत कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई ने के दौरान कहा कि पूरे राज्य में भारी जनहित को खतरे और बाधाओं में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने हड़ताली पदाधिकारियों को जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

बिजली कर्मचारी यूपी सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद हड़ताल पर हैं। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने हड़ताली कर्मचारियों नेताओं को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने सीजेएम कोर्ट लखनऊ को वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 20 मार्च को कर्मचारी नेताओं को तलब किया है।

यूपी में बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। अनपरा, ओबरा, पारीछा और हरदुआगंज में थर्मल पावर हाउसों में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर इस स्ट्राइक में शामिल हैं। सभी ने ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) के तहत हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि अगर हड़ताल जनता के लिए समस्या पैदा होगी तो संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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