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UP में योगी सरकार की बिजली बिल राहत योजना क्‍या है? किसे मिलेगा फायदा, क्‍या करना होगा काम

UP Electricity bill relief scheme: यूपी की कड़कड़ाती ठंड में हीटर और गीजर का यूज बढ़ने से अत्‍यधिक बिजली की बिल लोगों के ठंड में पसीने छुड़ा देता है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते बिलों की चिंता के बीच, योगी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक अहम राहत योजना की घोषणा की है। जिससे यूपी के उपभोक्‍ताओं की बल्‍ले हो गई है। जानिए आखिर क्‍या है ये योजना और किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

दरअसल, योगी रकार ने राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 100% ब्याज और सरचार्ज की पूरी माफी है। यह उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए ये योजना बड़ी राहत लेकर आई है, जिनके पुराने बिजली बिलों के बकाया केवल ब्याज और जुर्माने के चलते लाखों रुपये तक पहुंच गए थे।

UP Electricity bill relief scheme

क्‍या है ये बिल माफी योजना?

इस पहल से राज्य के 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी मदद मिलेगी, जिससे उन पर पड़ रहा वित्तीय बोझ कम हो सकेगा। घरेलू और छोटे कार्मशियल उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज माफी मिलेगी। साथ ही, एकमुश्त भुगतान करने पर मूलधन में 25% की विशेष छूट का भी प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करेगा।

सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वास्तविक मूलधन पर कोई समझौता नहीं होगा, पर इस पर भी 25% की विशेष छूट दी गई है।

किन उपभोक्‍ताओं को मिलेगा लाभ?

यह योजना विशेष रूप से एलएमवी-1 श्रेणी के उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है जिनका स्वीकृत भार 2 किलोवाट तक है, और एलएमवी-2 श्रेणी के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है जिनका स्वीकृत भार 1 किलोवाट तक है।

बिल योजना का लाभ लेने के लिए क्‍या करना होगा?

  • 33 केवी उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं को योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
  • योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को मात्र ₹2,000 जमा कर रजिस्‍टर कराना होगा।
  • 33 केवी उपकेंद्रों और प्रचार कैंपों पर पात्रता, प्रक्रिया और लाभों के बारे में।
  • पहली बार बिजली बिल के ब्याज पर 100% छूट दी जा रही है।
  • पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान (One-time settlement) चुनते हैं तो
  • 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच किए गए भुगतान के मूलधन पर 25% छूट मिलेगी।
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