टेस्ट ट्यूब बेबी मामला: MP-MLA कोर्ट से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बड़ी राहत, मुकदमा खारिज
इलाहाबाद। सीता माता को 'टेस्ट ट्यूब बेबी' कहने वाले बयान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्म को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के इस मामले के वादी के मुकदमा वापस लेने की अर्जी को मंजूर करते हुए इसे खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने बयान में माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था। इस बयान को लेकर विपक्षी दल ने डिप्टी सीएम को घेरा और 15 जून को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रम सिंह ने मिर्जापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसी साल 15 जून को परिवाद दाखिल किया था।
जिसमें कहा गया था कि, 31 मई को मथुरा में हुए एक कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में माता सीता के जन्म को 'टेस्ट ट्यूब बेबी' से जोड़ने को लेकर दिए गए बयान से धार्मिक भावना आहत हुई है। यह मामला मिर्जापुर से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद स्थित (एमपी-एमएलए) स्पेशल कोर्ट में आया था। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में गवाह को तलब किया था। लेकिन बुधवार को वादी ने कोर्ट को बताया कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। जज पवन कुमार तिवारी ने इस मामले के वादी के मुकदमा वापस लेने की अर्जी को मंजूर करते हुए इसे खारिज कर दिया है।












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