शादी से इनकार करने पर नाबालिग दलित युवती को प्रेमी ने गला घोंटकर मारा, नहर के गड्ढे में दबाई लाश

उन्नाव। प्यार में अंधे एक प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर नाबालिग दलित युवती की हत्या कर दी। प्रेमी ने उसे गला दबाकर मारा और लाश को नहर के पास बने गड्ढे में गाढ़ दिया। आरोपी प्रेमी उस युवती पर शक भी करता था। जिस वक्त उसने युवती की हत्या की, तब वह युवती अपने कॉलेज जाने को लिए घर से निकली थी। उसने युवती को फोन कर उक्त घटनास्थल पर बुलाया था।

boyfriend strangled the minor dalit girl for his marriage demand at unnao

मामला यूपी में उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र का है। जब नाबालिग युवती अपने कॉलेज से वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों को अपशकुन हुआ। परिजनों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद बिहार थाना में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया। बिहार थाना पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर डिटेल द्वारा जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों से बातचीत की। उसके बाद मामले का खुलासा किया। घटना सामने आने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

फोन कॉल के सहारे पकड़ा गया हत्यारा

फोन कॉल के सहारे पकड़ा गया हत्यारा

पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि हत्यारा युवक उस नाबालिग लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। विगत 1 अक्टूबर को लड़की घर से पढ़ने के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। विवेचना के दौरान सामने आया की गायब किशोरी से आखरी बार मोबाइल पर अरविंद कुमार उर्फ अंकित पुत्र अमर पाल निवासी मदनपुर थाना बिहार ने बातचीत की। गांववालों ने भी उसे सड़क पर जाते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि मृतक किशोरी और अरविंद के बीच प्रेम संबंध थे।

शादी का दवाब बनाया

शादी का दवाब बनाया

हत्या वाले दिन आरोपी युवक ने किशोरी को कोरेदेव मंदिर के पास बुलाकर उस पर शादी करने का दबाव बनाया। लेकिन किशोरी नहीं मानी। इस पर उसने किशोरी को जमीन पटक कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वही नहर के गड्ढे में डाल दिया। पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान अरविंद ने हत्या का खुलासा किया। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतक किशोरी की साइकिल, कपड़े, पासबुक कापी बरामद कर लिए।

28 नवंबर को मिली थी लाश

28 नवंबर को मिली थी लाश

इसके पहले विगत 28 नवंबर को बिहार थाना पुलिस ने किशोरी का शव नहर से बरामद हुआ था। जिसकी शिनाख्त किशोरी के परिजनों ने की थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 363/ 302/ 201 व तीन (2) 5 एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

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