Ujjain news: आचार संहिता लागू होते ही बढ़ी सख्ती, गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध
(संवाद सूत्र- उज्जैन से विमल बैंडवाल)
MP Assembly Election 2023 की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते प्रशासन में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस बार गरबा पांडलो में लाउड स्पीकर की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। जिसके तहत प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसी के साथ आज से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

कलेक्टर ने दिए दिशा-निर्देश
उज्जैन कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले की सातों विधानसभा सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। उज्जैन उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों के नामांकन पत्र संबंधित विधानसभा मुख्यालय पर जमा होंगे।
गरबे में लाउड स्पीकर प्रतिबंधित
कलेक्टर ने बताया की, आचार संहिता के चलते इस बार सार्वजनिक गरबा पंडालों में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी, और रात 10 बजे के पहले कार्यक्रम भी बंद करना होंगे। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता में एसपी सचिन शर्मा भी मौजूद थे।
चुनाव की तारीख का ऐलान
मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 03 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं अब आचार संहिता लागू होते ही सख्ती भी बढ़ा दी गई है. इधर, अब उज्जैन में भी चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है.
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