Ujjain news: बच्चों से भीख मंगवाने वाले सावधान हो जाएं, कार्रवाई का खास प्लान है तैयार
उज्जैन में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों में बाल भिक्षावृत्ति, पन्नी बिनना, बाल श्रमिकों को रोकने हेतु महाकाल मन्दिर क्षेत्र, रामघाट, चामुण्डा माता मन्दिर, तीन बत्ती चौराहा आदि क्षेत्रों में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिये इसी माह की एक तारीख से अभियान प्रारम्भ हो गया है।
यह अभियान 31 अगस्त तक चलाया जायेगा। अभियान के दौरान सोमवार 7 अगस्त को बाल संरक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सिटी चाईल्ड लाइन एवं रेलवे चाईल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों आदि स्थानों का भ्रमण किया गया।

भिक्षावृत्ति को लेकर खास प्लान तैयार
भ्रमण के दौरान विभिन्न सिग्नल चौराहों पर जिला झालावाड़ राजस्थान से आये परिवारों द्वारा भिक्षावृत्ति करने के साथ कांच साफ करने का काम स्वयं के बालकों द्वारा करवाया जाना पाया गया। टीम द्वारा परिवाजनों को बच्चों से बाल भिक्षावृत्ति न करवाये जाने की समझाईश दी गई और कहा है कि परिजनों द्वारा समझाईश के बाद भी बालकों से बाल भिक्षावृत्ति करवाई जाती है तो बच्चों के परिजनों के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत 10 वर्ष का कारावास या पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने की वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इस आशय की जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई।
लगातार बढ़ रही भिक्षावृत्ति
प्रदेश में चौराहों पर बच्चों के द्वारा भिक्षावृत्ति के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इसी को देखते हुए उज्जैन में प्रशासन की ओर से भिक्षावृत्ति को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के अंतर्गत चौराहों पर भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जाएगा, तो वहीं भिक्षावृत्ति के लिए उन्हें मजबूर करने वाले परिजनों पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों में लगातार बढ़ती भिक्षावृत्ति को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां जल्द ही प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाने का खास प्लान तैयार होगा।
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