ईद उल-अजहा: बकरीद पर पशुओं को सजाकर घुमाने और कत्ल पर रोक रहेगी, नॉटिफिकेशन जारी हुआ

सूरत। आगामी 30-31 जुलाई से बकरी ईद (ईद उल-अज़हा) मनेगी। महामारी के दिनों इस मौके पर भीड़भाड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम न टूटें, इसलिए सूरत पुलिस द्वारा नॉटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पुलिस द्वारा सभी इलाकों में किसी भी व्यक्ति को पशु को सजाकर घुमाने या प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Id-ul-Zuha (Bakr-Id), Eid al-Adha or Id-ul-Adha 2020: Surat Police notification as Ban On Slaughtered In Open Space

पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मभट्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं कि, शहर में खुली जगहों या गली-मोहल्लों अथवा अन्य किसी भी स्थान पर पशुओं का कत्ल न होने दिया जाए​। इस बारे में पुलिस कमिश्नर ने अनार्म्ड हेड कांस्टेबल या उसके ऊपरी अधिकारियों को सतत् निगरानी के आदेश दिए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

Id-ul-Zuha (Bakr-Id), Eid al-Adha or Id-ul-Adha 2020: Surat Police notification as Ban On Slaughtered In Open Space

नॉटिफिकेशन में कहा गया है कि, ये प्रतिबंध 25 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ईद के मौके पर किसी भी पशु का कत्ल करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नॉटिफिकेशन के मुताबिक, बकरी ईद 1 अगस्त तक मनेगी।

मालूम हो कि, शहर-बाजार, चौक-चौराहों पर लोग कुर्बानी की प्रथा का अनुसरण करते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा बकरे व अन्य किसी पशु के कत्ल पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए जाने से कई लोग खफा हैं।

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