RCB की बढ़ गई मुश्किलें, कर्नाटक सरकार ने दी आपराधिक केस चलाने की मंज़ूरी, चिन्नास्वामी भगदड़ का है मामला
Bengaluru Stampede Case: आरसीबी के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरसीबी के ऊपर केस चलाने की अनुमति दी गई है। आरसीबी के अलावा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के ऊपर भी आपराधिक मामला दायर करने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ। यह निर्णय जस्टिस माइकल डी'कुन्हा आयोग रिपोर्ट आने के बाद लिया गया है।
नहीं ली गई जरूरी कानूनी अनुमति (Bengaluru Stampede Case)
इस मामले को लेकर सरकार ने बताया कि आरसीबी ने 3 जून को पुलिस को केवल सूचना दी थी। लेकिन जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली थी। कानून के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए कम से कम 7 दिन पहले फॉर्मल आवेदन देना जरूरी होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई।

आरसीबी ने सोशल मीडिया पर किया था लगातार पोस्ट
इसके बावजूद आरसीबी ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर फैंस को आमंत्रित किया। जिसमें बताया गया कि 4 जून को विधाना सौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक फ्री विजय जुलूस होगा। इस दौरान विराट कोहली का भी एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया। इन पोस्ट्स को 44 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और अनुमान के मुताबिक 3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो गए, जबकि स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की थी।
इस वजह से हुआ ये हादसा
रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी ने बहुत देर से बताया कि स्टेडियम में एंट्री के लिए पास जरूरी है, जिससे लोगों में भ्रम और गुस्सा फैल गया। गेट समय पर नहीं खोले गए, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों ने कई गेट तोड़कर घुसने की कोशिश की। इस अफरातफरी में कई लोग कुचले गए। सरकार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इवेंट को बीच में रद्द करने से शहर में दंगे भड़क सकते थे, इसलिए इसे छोटा कर दिया गया लेकिन पूरी तरह रोका नहीं गया।












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