UP: नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद BJP विधायक को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जानिए अब क्या हुआ?

UP News: सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड़ को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई। हाल ही में नाबालिक से रेप के मामले में विधायक रामदुलार गोंड़ को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया था।

सजा के खिलाफ विधायक हाई कोर्ट पहुंचे थे। विधायक द्वारा सजा को रद्द किए जाने की हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। इसके साथ ही विधायक द्वारा सजा पर रोक लगाई जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी प्रार्थना की गई थी। शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।

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अब इस मामले में 25 जनवरी की तिथि नियत की गई है। मामले में कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं यह भी बता दें की विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायक रामदुलार गोंड़ की विधायकी भी रद्द कर दी गई है।

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2014 का है। विधायक रामदुलार के खिलाफ उनके गांव के ही रहने वाले एक युवक द्वारा नाबालिक बहन से जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई और पत्रावली न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी।

जिस समय विधायक द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म किया गया था उस समय विधायक अपने गांव के प्रधान पति थे। हालांकि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से उन्हें दुद्धी विधानसभा से टिकट मिला उसके बाद वे विधायक बन गए।

विधायक बनने के बाद पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चला गया और उसमें सुनवाई के बाद इस मामले में 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा विधायक को दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद 15 दिसंबर को न्यायालय द्वारा विधायक को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था।

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