सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल
शामली। समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आजम खान तो दूसरी तरह नाहिद हसन को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कैराना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति ने विधायक नाहिद हसन सहित 9 लोगों पर जमीन के मामले में 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में शुक्रवार को कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक को 7 दिन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दरअसल, मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में कैराना सपा विधायक नाहिद हसन सहित 9 लोगों पर जमीन की धोखाधड़ी के मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली ने मुकदमा अपराध संख्या 35/18 दर्ज किया गया था। जिसमें 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
एसपी विनीत जायसवाल का कहना है कि मोहम्मद अली नाम के व्यक्ति ने कैराना कोतवाली में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक को 7 दिन की अग्रिम जमानत भी मिली थी। 7 दिन की अग्रिम जमानत के बाद शुक्रवार को विधायक न्यायालय में पेश हुए थे, जहां से धोखाधड़ी के मामले में विधायक की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।












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