Video: CM शिवराज के आदेश पर प्रेमिका की पिटाई करने वाले युवक के घर पर चला बुल्डोजर, लाइसेंस भी रद्द

रीवा में प्रेमिका की पिटाई करने वाले युवक का घर आज बुल्डोजर से तोड़ दिया गया। साथ ही उसका डाइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया।

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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पंकज त्रिपाठी नामक एक युवक ने शनिवार को अपनी प्रेमिका की पिटाई इसलिए कर दी थी। क्योंकि उसने उससे शादी के लिए कहा था। साथ ही आरोपी युवक ने पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया था। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, अब मुख्यमंत्री शिवराज के आदेश के बाद रविवार को उसका घर भी गिरा दिया गया। साथ ही आरोपी युवक का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है।

आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर पर बुल्डोजर चलाने की हुई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऑफिस की तरफ से खुद ट्वीट करके दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पकंज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुल्डोजर चलाया गया। साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा।

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    मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि जो कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसे तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्वीट में कहा गया है कि एक अपराधी जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है, उसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि रीवा मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मऊगंज थाने के नगर निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है।

    पुलिस के मुताबिक आरोपी पंकज मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का रहने वाला है। आरोपी को पहले आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। वहीं, शनिवार को वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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