जोधपुर कोर्ट में झूठ बोलकर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे सलमान, देना होगा जवाब

जोधपुर। सलमान खान पर अब अदालत को बीमारी के बहाने झूंठ बोलकर शूटिंग पर चले जाने के आरोप लगे हैं। जोधपुर की एक अदालत ने वकीलों को गुमराह करने के मामले में उनसे जवाब मांगा है।
गुरुवार को उनके खिलाफ विचाराधीन 340 के दो प्रार्थना पत्रों पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बहस के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की गई। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कोर्ट को गुमराह करने के अपराध में सल्लू को अधिकतम 7 साल की तक सजा हो सकती है। इन दोनों प्रार्थना पत्रों को लेकर अब उनकी मुसीबत भी बढ़ती जा रही है।

एन.के. सांखला ने दी मुकदमा दर्ज करने की जानकारी

एन.के. सांखला ने दी मुकदमा दर्ज करने की जानकारी

लोक अभियोजक अधिकारी एन.के. सांखला ने सलमान खान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, लेकिन तत्कालीन सीजेएम जज देव कुमार खत्री ने इस प्रार्थना पत्र को मामले के निस्तारण के साथ निस्तारित करने के लिए रखा। हालांकि, सल्लू को आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया गया, अर्जी अभी तक पेंडिंग है।

'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग के समय का केस

'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग के समय का केस

सलमान पर आरोप हैं कि उन्होंने अदालत में एक आवेदन देकर कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कान में दर्द है, जिसके चलते पेशी पर नहीं आ सकते। मगर, ठीक उसी दिन सलमान कश्मीर की वादियों में फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग करते हुए नजर आए। जिसके बाद इस मामले को लेकर वन अधिकारी ललित बोड़ा ने अर्जी पेश कर सल्लू के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का केस दर्ज करने की अपील की थी।

 यह भी हैं सल्लू पर आरोप

यह भी हैं सल्लू पर आरोप

इस मामले के अलावा सल्लू पर झूंट बोलने के कुछ और भी आरोप चर्चा में हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपने हथियार के लाइसेंस भी अदालत द्वारा बार-बार मांगने पर जमा नहीं करवाए। उन्होंने कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र पेश करते हुए बताया कि लाइसेंस कहीं खो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 8 अगस्त 2003 को एक मुकदमा तक दर्ज करवा दिया कि उनके हथियार का लाइसेंस कहीं खो गया है। मगर, जब उन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया तो अदालत को उनके इस झूठ का पता चला। बहरहाल लोगों की नजरें अब इस पर हैं कि जोधपुर कोर्ट से सलमान को क्या हासिल होगा।

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