Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट में अटकी 12 ट्रेनी SI की रिहाई, पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा करके बने थे थानेदार
राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को सशर्त रिहा करने वाले सीएमएम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक लगाने पर आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा है कि वह एक मई से एक सप्ताह में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को आरोपियों की एलएलपी खारिज करते हुए दिया। आरोपियों की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और एडवोकेट वेदांत शर्मा ने कहा कि एमओजी ने हाईकोर्ट से तथ्य छिपाए हैं।

आरोपियों के रिलीज ऑर्डर बन गए थे और हाईकोर्ट ने गलत तरीके से रिहाई पर रोक लगाई है। सरकार की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा। इसलिए हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाए।
जवाब में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व एएएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ आए हैं। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वहां पर सुनवाई होनी है।
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि यह आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुसार गलत है। सीएमएम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी से 24 घंटे बाद पेश करने को सीआरपीसी की धारा 57 को उल्लंघन व अवैध हिरासत माना था। सुनवाई में एडीसीपी रामसिंह शेखावत भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि साल 2021 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के पदों पर भर्ती हुई है, जिसमें पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाकर धांधली की थी। एसआई भर्ती टॉपर नरेश खिलेरी भी उनमें शामिल था। ये राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे थे। तब एसओजी ने इनको अरेस्ट कर लिया था।












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