राजस्थान में धारा 144 की बढ़ाई गई अवधि,21 अप्रैल तक रहेगी सख्ती
जयपुर। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान में अब धारा-144 (निषेधाज्ञा) की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 21 अप्रैल तक धारा-144 लागू रहेगी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा यह पैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है।
इससे पहले प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए थे। अब बढ़ रहे कोरोना के कारण इसे 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए। इसके अलावा, किसी तरह की सभा, धरना, जुलूस नहीं हो सकेंगे। इसके लिए पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्दे नजर अवधि बढ़ाई गई है
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की थी। इसके बाद 21 नवम्बर 2020 को जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की सलाह दी थी। आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर 2 महीने तक ही धारा 144 लगा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है।
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