Rajasthan Delimition: राजस्थान सरपंच चुनाव से पहले नई बनेंगी ये ग्राम पंचायत व समिति, जानिए पूरी प्रक्रिया
Rajasthan New Gram Panchayat: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में 9 नए जिले समाप्त करने के बाद 16 जनवरी 2025 को सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा और अब ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों की परिसीमन (Rajasthan Delimition) रही है। इसके बाद राजस्थान में ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों की न केवल संख्या बढ़ने वाली है बल्कि सीमाओं में परिवर्तन होना तय है।
वनइंडिया हिंदी से बातचीत में नागौर जिले की खींवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भूंडेल के सरपंच धर्मेंद्र गौड़ कहते हैं कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के के पुनर्गठन व सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद राजस्थान में सरपंचों व प्रधानों के पद भी बढ़ने तय हैं। राजस्थान पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के मानदंड तय किए हैं।
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बता दें कि ग्रामीणों की मांग पर जिला कलेक्टर नई ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे। प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी। अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 है। इसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्तावों को अखबारों में प्रकाशित कर 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। 10 दिन में (23 मार्च से 01 अप्रैल 2025) तक आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। फिर 12 दिन में (3 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025) तक प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज विभाग के पास भेजा जाएगा।
राजस्थान में नई ग्राम पंचायत बनने के नियम
भूंडेल के सरपंच धर्मेंद्र गौड़ कहते हैं कि राजस्थान में पिछली बार 4000 से 6500 की जनसंख्या के आधार पर नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, मगर साल 2025 में नई ग्राम पंचायत के लिए 3000 से 5500 तक की आबादी का मापदंड तय किया गया है। साथ ही एक-दूसरे ग्राम पंचायत मुख्यालय की दूरी 6 किलोमीटर से ज्यादा न हो।
राजस्थान में नई पंचायत सामिति बनने के नियम
राजस्थान में अभी एक पंचायत समिति में 30 से लेकर 45 ग्राम पंचायतें तक शामिल हैं। नई पंचायत समिति 20-25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाई जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार ने कैबिनेट स्तर पर पांच सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो नई ग्राम पंचायत व पंचायत समिति बनाने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेगी।
राजस्थान पंचायत चुनाव कब होंगे?
यूं तो राजस्थान में पंचायत चुनाव का समय आ गया, मगर अभी राजस्थान सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्गठन व परिसीमन का कार्य पूर्ण होगा उसके बाद राजस्थान पंचायत चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि आगामी राजस्थान सरपंच चुनाव में अभी एक साल का वक्त लग सकता है।
राजस्थान सरकार का आदेश
10 जनवरी 2205 को राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव व आयुक्त आईएएस जोगाराम ने आदेश जारी करते हुए लिखा-'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।'
राजस्थान के नई ग्राम पंचायत बनाने के मापदंड
1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु न्यूनतम जनसंख्या 3,000 एवं अधिकतम 5,500 रखी जाये।
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 दिनांक 19 मई, 2018 में वर्णित क्षेत्रों (जिसकी प्रति संलग्न है।) सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, उड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या 2,000 एवं अधिकतम 4,000 रखी जाये।
2. किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे ग्रामों को वर्तमान ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जा सकता, परन्तु उस ग्राम की दूरी नई ग्राम पंचायत के मुख्यालय से 6 किमी से अधिक की नहीं हो।
3. राज्य के अनुसूचित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए दूरी का निर्धारण करने हेतु जिला कलेक्टर प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वयं निर्णय ले सकते हैं।
4. किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित कर दो पंचायतों में नहीं रखा जायेगा, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा।
5. यह भी ध्यान रखा जावे कि नवसृजित /पुनर्गठित ग्राम पंचायत का क्षेत्र पूरा एक ही विधान सभा क्षेत्र में हो, न कि एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में।
राजस्थान में नई पंचायत समिति बनाने के मापदंड
1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन / नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा 2.00 लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जाये, किन्तुं पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम 25 ग्राम पंचायतें रखी जायें।
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 दिनांक 19 मई, 2018 में वर्णित क्षेत्रों (जिसकी प्रति संलग्न है।) सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा 1.50 लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जावे, किन्तु पुनर्गठित / नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतें रखी जावे।
उदाहरणार्थः किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें होने की दशा में नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें व अन्य में 17 ग्राम पंचायतें होंगी तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुकूल होने पर उसके नजदीक की किसी एक या एक से अधिक पंचायत समितियों में से 8 ग्राम पंचायतें लेकर 17 ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें रख सकेंगे। यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 से कम ग्राम पंचायतें भी रखी जा सकती हैं।
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