सलमान खान को नहीं मिली विदेश जाने की स्थाई अनुमति, हर बार पूछना होगा कोर्ट से

जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में मिली सजा को चुनौती देने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान को विदेश जाने की स्थाई अनुमति नहीं मिल पाई। सलमान को विदेश जाने की स्थाई इजाजत को लेकर हुई बहस के बाद सलमान के वकीलों ने ही अर्जी को वापस ले लिया। अब वे इजाजत लिए बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे।

no relief of salman khan from jodhpur court every time he has to get permission to leave India

जोधपुर के कांकांणी में हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने एक अर्जी पेश कर सलमान खान को विदेश जाने के लिए स्थाई अनुमति की मांग की, लेकिन लोक अभियोजक ने अर्जी पर आपत्ति की।

लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपील पर अंतिम बहस चल रही हैं। इस स्तर पर स्थाई अनुमति देना उचित नहीं है। कोर्ट का रुख भी सरकारी वकील के पक्ष रहा। ऐसे में सलमान के वकील ने अर्जी को वापस ले लिया। ऐसे में सलमान खान को अब विदेश जाने से पहले हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

अब आबूधाबी व मालदा जाने की मांगी अनुमति

सलमान के वकील ने नए सिरे से एक अर्जी पेश कर 10 अगस्त से 26 अगस्त तक आबूधाबी और मालदा जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। इस याचिका पर कोर्ट ने उन्हें इन तारीखों में विदेश में रहने में अनुमित दे दी है।

यह हैं मामला

19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के आरोप है। फिल्मी सितारों ने संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई। साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया था।

यह दर्ज हुए थे मुकदमे

शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए। मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले। वहीं कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है। लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमे भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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