HSRP Kya Hai: एचएसआरपी नहीं लगवाई तो लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना, जानिए आवेदन का तरीका
hsrp number plate rajasthan: एचएसआरपी मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इस तरह की नंबर प्लेट सभी राज्यों में अनिवार्य कर दी गई हैं। अगर आप बिना एचएसआरपी के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दस हजार रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
1 अप्रैल 2019 से पूर्व रजिस्टर्ड वाहनों पर HSRP लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। राजस्थान में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की जिम्मेमदारी उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के पास है।

एचएसआरपी नहीं होने पर चालान
31 जुलाई 2024 के बाद बिना HSRP लगवाए वाहन चलाने पर एमवी एक्ट 1988 के अन्तर्गत नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। दुपहिया/तिपहिया वाहन के लिए पहले चालान पर 2000 और दूसरे चालान पर 5000 और चौपहिया/यात्री यान/माल यान के लिए पहले चालान पर 5000 और दूसरे चालान पर 10000 रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है।(
HSRP लगवाने का तरीका
www.siam.in पर जाए तथा Book HSRP पर क्लिक करें।
संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं वाहन निर्माता का चयन करें।
HSRP लगवाने के लिए सुविधानुसार वाहन
डीलर एवं SLOT का चयन करें तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।
ऑनलाइन आरक्षित SLOT पर निर्धारित डीलर पर जाकर अपने वाहन पर HSRP लगवाएं।
एचएसआरपी प्लेट क्या है?
बता दें कि एचएसआरपी प्लेट एल्युमिनियम से बनी एक विशेष प्रकार की वाहन पंजीकरण प्लेट है, जिसका मकसद पारंपरिक प्लेटों की तुलना में वाहनों को चोरी और दुरुपयोग से बचाना है।
इन्हें छेड़छाड़ और अनधिकृत हटाने से रोकने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। एचएसआरपी की खासियत इसकी स्थायी पहचान संख्या है, जिसे लेजर के जरिए प्लेट पर अंकित किया जाता है।
इसके अलावा, हर प्लेट को अशोक चक्र की नीली क्रोमियम आधारित होलोग्राम और पंजीकरण संख्याओं पर गर्म मुद्रांकित फिल्म ओवरले से सुसज्जित किया जाता है, जो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।












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