बीवी पर अवैध संबंधों का शक करने वाले शख्स ने 6 साल के बेटे का सिर फोड़कर की हत्या
भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में छह साल की बेटे की हत्या करने के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं। भरतपुर अतिरिक्त जिला न्यायालय-संख्या 2 के न्यायाधीश सलीम बदर ने बेटे की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

सरकारी अधिवक्ता भगत सिंह सुरोता ने बताया कि गुरुवार को भरतपुर कोर्ट में 18 गवाह और 19 दस्तावेज़ पेश किए गए थे। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के गांव पिचूमर का है।
आरोपी साहब सिंह अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक करता था। जिसको लेकर घर में पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता था। 25 नवम्बर 2018 की सुबह साहब सिंह अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। तभी उसने अपने 6 वर्षीय पुत्र नितिन के सिर पर लाठी से हमला बोल दिया। जिससे उसका सिर फूट गया था।
गंभीर घायल पुत्र नितिन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की नितिन की माँ शशि देवी ने अपने पति के खिलाफ पुत्र की हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।












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