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रायबरेली से सोनिया और दिनेश सिंह की उम्मीदवारी की वैधता पर आया चुनाव आयोग का फैसला

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Raebareli News, रायबरेली। सोनिया गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन रद्द करने की अपील को जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि देर रात तक चली जांच प्रक्रिया में दोनों नामांकन पर्चे वैध पाये गये है। ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के.एल शर्मा एक दूसरे के नामांकन रद्द करने की अपील की थी।

सोनिया गांधी के नामांकन पर उठाये थे सवाल

सोनिया गांधी के नामांकन पर उठाये थे सवाल

बता दें कि रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार व एमएलसी दिनेश शर्मा के वकील के माध्यम से कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी ने अपने नामांकन पत्र में नाम को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नेहा शर्मा को उनका नामांकन पत्र रद्द करने के लिए आपत्ति पत्र दाखिल की गई थी।

शपथ पत्र में दी थी गलत जानकारी

शपथ पत्र में दी थी गलत जानकारी

उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने शादी के बाद भारतीय नागरिकता के फार्म पर सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो के नाम से हस्ताक्षर किए थे। लेकिन नामांकन पत्र में उन्होंने सोनिया गांधी के नाम से किए। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने के कारण इनका नामांकन पत्र रद्द होना चाहिए।

दिनेश सिंह ने दी नामांकन में गलत जानकारी

दिनेश सिंह ने दी नामांकन में गलत जानकारी

वहीं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के.एल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार व एलएलसी दिनेश प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए था। उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। फिर ये भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकते है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग को गुमराह किया है और एफिडेविट में तमाम गलत और भ्रामक जानकारिया दी है। जो सही नहीं है।

ये भी पढ़ें:- रायबरेली सीट पर क्या हैं जीत-हार के पुराने सियासी आंकड़े

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English summary
ec decides on sonia gandhi and dinesh singh nomination matter
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