4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पंजाब में सुनाई गई आधी उम्रकैद की सजा, 80000 जुर्माना
होशियारपुर। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने आधी उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 80 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। यह मामला पंजाब के होशियारपुर का है, जहां अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी का नाम- हरजीत सिंह है।
सजा सुनाते वक्त अदालत में जज ने दोषी को गोल्डी को दारा 376 व 511 आईपीसी 1880 के तहत दंडित करने की बात कही। जज ने कहा कि,दोषी को गोल्डी को दारा 376 व 511 आईपीसी 1880 में आधी उम्रकैद व 40 हजार जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी उतनी ही सजा भुगतनी होगी। जज ने कहा कि, दोषी को जेल में सजा काटने के दौरान दोनों ही मामलों में सुनाई सजा एक साथ चलने के कारण कुल 80 हजार रुपए जमा करने होंगे। साथ ही वो आधी उम्रकैद भी भुगतेगा।
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पुलिस के मुताबिक, हरजीत सिंह निवासी दशमेश नगर टांडा ने 4 साल की बच्ची से रेप किया था। यह मामला पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया था। अदालत में जज ने दुष्कर्मी को पॉक्सो एक्ट की धारा समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि, हरजीत सिंह निवासी दशमेश नगर टांडा को दोषी करार देते हुए आधी उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 80 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई जाती है।