पंजाब सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित खाली पड़े पदों को भरने के लिए शुरू किया अभियान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी।
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत सरकार ने विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगों के लिए 4 फीसदी आरक्षण तय किया है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की गहन जांच के बाद दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग की पहचान कर ली गई है।
विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और पदोन्नति के लिए 536 पद उपलब्ध हैं।
मंत्री ने बताया सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बैकलॉग जानकारी की पुष्टि करने के लिए सभी राज्य विभागों से संपर्क किया है। इसके बाद यह डेटा योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया अब तक 87 विभागों, निगमों और बोर्डों ने अपनी बकाया जानकारी के साथ जवाब दिया है। शेष विभागों से डेटा एकत्र करने और सत्यापित करने के प्रयास जारी हैं।
सबसे अधिक बैकलॉग वाले विभाग
सबसे अधिक बैकलॉग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निदेशक लोक शिक्षा (प्राथमिक) और निदेशक लोक शिक्षा (माध्यमिक) शामिल हैं।
समय पर सत्यापन प्रक्रिया
कैबिनेट मंत्री ने समय पर सत्यापन प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग (विकलांगता सेल) को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि सभी सत्यापन समय पर पूरे हो जाएं।
इससे इन आवश्यक रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होगी, तथा पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।












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