OPINION: गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की शादी में मदद कर रही पंजाब सरकार, योजना का मिल रहा सीधा लाभ

जरूरतमंद लोगों को मदद देने के उद्देश्य से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हुई है। ऐसी ही एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे है, जो गरीब-जरूरतमंद लड़कियों के लिए चलाई गई है।

इस योजना के तहत पंजाब सरकार लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का नाम है 'शगुन योजना', जिसे 'आशीर्वाद योजना' के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते है...

Mann governments

सबसे पहले शगुन या आशीर्वाद योजना की बात करें तो यह योजना पंजाब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत कम आय वाले परिवार से संबंधित बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 51,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। खास बात यह है कि ये राशि लड़की के 18 साल पूरे हो जाने के बाद ही दी जाती है।

1997 में शुरू हुई थी यह योजना
गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली इस योजना की शुरूआत 1997 में हुई थी। उस वक्त इस योजना का नाम शगुन योजना था। 1997 में इस योजना के तहर लड़कियों को 5,100 दिए जाते थे। लेकिन, जैसे-जैसे समय बदला, वैसे-वैसे इस योजना में बदलाव हुआ। जी हां...2004 में शगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया।

शगुन योजना का नाम बदलने के साथ ही, सहायता राशि में वृद्धि भी हुई। 2004 में सहायता राशि को भी बढ़ाकर 6,100 रुपए कर दिया गया। इसके बाद 2006 में इस राशि को 15,000 किया गया और फिर 2017 में 21,000 रुपए। इसके बाद 2021 में एक बार फिर सहायता राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया।

किन्हें मिलता है इस योजना का लाभ
पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या बीपीएल कार्डधारक होना चाहिए। साथ ही, आवेदक को पंजाब का स्थायी नागरिक होना चाहिए। एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता देती है। इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय भी इस स्‍कीम के तहत सहायता मिल जाती है।

कैसे मिलेगी मदद
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होती है। योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ इसे संबंधित विभाग में जमा कर दें।

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