भगवंत मान सरकार ने तरनतारन में असलहा धारकों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के समावेशी विकास के उद्देश्य से काम कर रही है। राज्य सरकार ने तरनतारन में असलहा धारकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2025 के बाद जिन असलहा धारकों ने लाइलेंस से जुड़ी ई-सेवा पोर्टल पर कोई भी सर्विस नहीं ली है, तो वे जल्द से जल्द 31 दिसंबर 2024 से पहले ले सकते हैं। असलाह से जुड़ी कोई भी सर्विस अपने पास के सर्विस सेंटर में जाकर ई-सेवा पोर्टल से भी ले सकते हैं।

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिला तरनतारन में जिन असलाह धारकों के द्वारा ई-सेवा पोर्टल पर कोई सर्विस नहीं ली है, तो वो पहले ही इसे ले लें। बताई गई डेट पर अगर कोई सेवा नहीं मिली तो 1 जनवरी के बाद भी यह सेवाएं नहीं दी जाएंगी।












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