इद्दत केस: PAK के पूर्व पीएम इमरान खान फर्जी निकाह केस में बरी, 1 साल बाद आएंगे जेल से बाहर!

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने इद्दत मामले में बरी कर दिया है। इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को बुशरा बीबी आर इमरान खान की ओर से दायर एक अपील स्वीकार कर ली। इस अपील में PAK के पूर्व पीएम की सजा की सुनौती दी गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को अवैध विवाह के आरोपों से बरी कर दिया।

इमरान खान के वकील नईम पंजुथा ने यह जानकारी दी। अदालत ने रावलपिंडी के गैरीसन शहर में यह फैसला सुनाया। 71 वर्षीय खान और उनकी पत्नी बुशरा खान, जिन्हें बुशरा बीबी के नाम से भी जाना जाता है, को फरवरी में पाकिस्तान के चुनाव से कुछ दिन पहले सात साल की सजा सुनाई गई थी। याचिका पर फैसले देते हुए आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि बुशरा बीबी की याचिका का निपटारा कर दिया गया, धारा 496-बी को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

PAK former PM Imran Khan release

अदालत ने इमरान खान को जेल में रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अपील स्वीकार करते हुए पूर्व पीएम को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने दो अन्य मामलों में भी इमरान खान की सजा निलंबित की गई है। जिसमें तोशाखाना मामला और सिफर केस शामिल है।

इमरान और बुशरा बीबी पर क्या थे आरोप?
दरअसल, इमरान खान और बुशरा के निकाह को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इमरान खान के खिलाफ इससे पहले बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने एक शिकायत की थी। जिसमें बुशरा और इमरान के निकाह को फर्जी बताया गया था। मनेका ने दावा किया किया था कि इद्दत अवधि के दौरान शादी नियम विरुध्द है। इमरान खान पर ये आरोप पाकिस्तान में आम चुनाव के कुछ दिन पहले ही लगाए गए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बीबी के पिछले विवाह से तलाक और खान से विवाह के बीच आवश्यक अंतराल का पालन न करके इस्लामी कानून तोड़ने का दोषी पाया था। लेकिन इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अफजल मजोका ने शनिवार को अदालत ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की अपील स्वीकार की जाती है।

वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रवक्ता कोर्ट के फैसले की जानकारी। एक बयान में कहा गया कोर्ट ने पूर्व पीएम पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट में इमरान का पक्ष रख रहे वकील नईम पंजुथा ने कहा कि इमरान और बुशरा बरी हो गए हैं। अदालत ने गैरीसन शहर रावलपिंडी में ये फैसला सुनाया।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+