पाकिस्तान के हिन्दू डॉक्टरों की पीड़ा हुई खत्म, अब भारत में मरीजों का कर सकेंगे इलाज
भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए एक और बड़ा फैसला लेते हुए वहां के हिन्दू डॉक्टरों के लिए अपने दरवाजे घोल दिए हैं।
नई दिल्ली, 07 अगस्तः भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए एक और बड़ा फैसला लेते हुए वहां के हिन्दू डॉक्टरों के लिए अपने दरवाजे घोल दिए हैं। दरअसल केंद्र द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत पाकिस्तान में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक हिन्दू भारत में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे सकेंगे। ऐसे पाकिस्तीनी हिन्दू डॉक्टर जो 31 दिसंबर 2014 के बाद अपना वतन छोड़कर यहां आ गए और प्रैक्टिस कर रहे हैं वे यहां चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे पाएंगे।
तस्वीर- प्रतीकात्मक
NMC ने मांगा आवेदन
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने ऐसे लोगों से आवेदन मांगे हैं, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी स्थायी रजिस्ट्रेशन अनुदान के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त की है। NMC के अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UMEB) द्वारा शुक्रवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को आयोग या इसके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
मेडिकल स्नातकों को सक्षम बनाने की पहल
NMC ने जून में विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया था ताकि प्रस्तावित परीक्षण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें। पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के बीच मेडिकल स्नातकों को सक्षम बनाने की भी पहल की गई है। इसके बाद वे यहां प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकेंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर
UMEB के मुताबिक, आवेदक के पास एक वैध चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए और भारत में प्रवास से पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। आवेदकों को एनएमसी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। आयोग द्वारा ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
परीक्षा पास करने वाले भारत में कर सकेंगे प्रैक्टिस
आयोग द्वारा संबंधित एजेंसियों और विभागों के परामर्श से सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है, "परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक भारत में आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे।"
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