लाइक्स के लिए तेज रफ़्तार कार के बोनट पर बैठ गया युवक, वायरल होते ही पुलिस ने निकाल दी सारी हीरोपंती
Viral Video Of Car Stunt: तेज रफ्तार कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीआरपीसी की धारा 151 का पालन करते हुए उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया है।

आज के इस आधुनिक युग में लाइक्स और फ़ॉलोवर्स की दौड़ में हर कोई आगे रहना चाहता है। खासतौर से युवा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक से एक नए आईडिया के साथ वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। खतरनाक स्टंट्स करने के चलते न जाने कितने युवा इसी चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हाल ही में यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है। जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीआरपीसी की धारा 151 का पालन करते हुए उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया है।

बोनट पर बैठा युवक, फोल्लोवेर्स और लाइक के लिए मौत का खेल
दरअसल, पूरा मामला नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र का है। आपको बता दें कि जिस रोड पर ये स्टंट किया गया, वहां काफी ट्रैफिक रहता है। वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज है। उसके बोनट पर बैठा युवक कभी हाथ ऊपर करता है तो कभी बाहे मोड़कर बॉडी दिखाता है। कार चालक भी कार को कई बार घुमाता दिखाई दे रहा है।
आपको बताते चलें कि युवक के स्टंट करने के दौरान किसी दोस्त ने इसका वीडियो बनाकर रील को वायरल कर दिया। ये सब व्यूज, फ़ॉलोवर्स और लाइक के लिए किया जा रहा है। यह खुद की जान के साथ साथ सड़क पर चलने वाले अन्य मासूमों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। बता दे नोएडा में इससे पहले भी कई हीरोपंती के मामले सामने आए है।

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26,000 रुपये का चालान, वाहन जब्त
जानकारी अनुसार यह वीडियो ट्विटर पर साझा किया गया और वायरल होने के बाद ये पुलिस के संज्ञान में आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह यूपी में रजिस्टर्ड कार है जिस पर शख्स अपने मसल्स दिखा रहा था और हवा में लहरा रहा है। गौतम बौद्ध नगर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले की जांच की है और कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन के साथ बदमाश पर 26,000 रुपये का चालान लगाया गया। पुलिस द्वारा किये गए ट्वीट में आगे लिखा है कि अधिकारियों ने वाहन को जब्त कर लिया है और सीआरपीसी की धारा 151 का पालन करते हुए उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया है।












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