Breaking: निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, मनिंदर पंढेर को 7 साल की कैद
नोएडा, 19 मई: नोएडा के निठारी मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को आरोपियों को सजा सुनाई है। अधिवक्ता देवराज सिंह ने बताया कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी 364 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। वहीं, मनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें, सुरेंद्र कोली को ये 14वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोली को 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है। आज भी उसे सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
14वें केस में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
निठारी कांड का ये 14वां केस था, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोनिका (बदला हुआ नाम) की रेप के बाद हत्या में सुरेंद्र कोली आईपीसी 364 के तहत उम्रकैद और आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। वहीं, हृयूमन ट्रैफिकिंग में मोनिंदर सिंह पंढेर को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
सुरेंद्र कोली को 12 मुकदमों में फांसी और पंढेर को 2 में हो चुकी है फांसी
बता दें, अब तक कुल 14 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को 2 मुकदमों में फांसी की सजा मुकर्रर हुई है।
नौकरी की तलाश में पंढेर की कोठी पर पहुंची थी युवती
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर की रहने वाली युवती अपने परिवार के साथ साल 2005 में नोएडा आ गई थी। यहां युवती अपने लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। 7 मई 2006 को वह नौकरी के लिए मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर पहुंची, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। युवती के पिता ने 8 मई 2006 को नोएडा के थाना सेक्टर-20 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा अपहरण की धाराओं में बदला गया। इस मामले में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया गया था।
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पंढेर की कोठी के नाले से बरामद हुआ था युवती का कंकाल
इस मामले में जांच कर रही नोएडा पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर युवती का कंकाल गांव निठारी स्थित डी-5 कोठी के नाले से बरामद किया था। साल 2007 से इस मुकदमे की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी।