24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों ने उड़ाए प्रशासन के होश, स्कूलों और सिनेमा हॉल के लिए जारी नई गाइडलाइन्स
दिल्ली NCR में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटों में सामने आए आंकड़े वाकई चिंता में डालने वाले हैं। जिसको लेकर प्रशासन ने एक बार फिर स्कूलों, दफ्तरों, बाजारों में कोरोना गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं।

3 साल पहले का वो कोरोना काल तो आप सभी को याद होगा जब पूरे भारत में सम्पूर्ण लॉकडाउन लग गया था। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार सब बंद हो गया था। चारों तरफ कोरोना का कहर अपनी चरम सीमा पर था। हजारों लोगों ने अपनी जान इस महामारी में गवां दी थी। हालांकि भारत ने जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर इस महामारी को काबू में कर लिया, लेकिन अब ये महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है। जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में एक फिर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन्स जारी कर उसका पालन करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं।

24 घंटों में 130 मरीज कोरोना पॉजिटिव
दरअसल, यूपी के नोएडा में बीते 24 घंटों में 1768 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमे 130 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। ज़िले में अब संक्रमण के सक्रिय कुल केसों की संख्या 464 हो गई है। यह आंकड़ा बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा है, जो वाकई एक चिंता का विषय है। इसलिए कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देख स्वास्थ्य विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों के अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सभी स्थानों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नोएडा में नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी
बता दें कि गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।
साथ ही अगर किसी विद्यार्थी को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या है तो उसे स्कूल, कॉलेज न भेजने की सलाह दी गई है।
दूसरी ओर अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2211 पर सूचना देने अपील की गई है।

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सिनेमा में एक सीट खाली छोड़कर बैठें
कोरोना गाइडलाइन्स के अनुसार सिनेमा हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ एक सीट खाली छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बिना मास्क सिनेमा में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क व दस्ताने पहनने की हिदायत लोगों को दी जा रही है।
बस और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा
रेलवे स्टेशन और बस अड्डो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। नियमित अंतराल पर बसों और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का नियम यहां भी सख्ती से लागू होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।












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