उमर खालिद को बड़ी राहत, दिल्ली दंगों के मामले में मिली जमानत
नई दिल्ली, 15 अप्रैल: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के एक मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही उमर खालिद को कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि वो खजूरी खास के एसएचओ को मोबाइल नंबर देकर हर वक्त मोबाइल नंबर चालू रखना होगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को खजूरी खास एफआईआर से संबंधित मामले में जमानत दी है।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि खालिद को केवल इस तथ्य के आधार पर जेल में कैद करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है कि वो दंगाई भीड़ का हिस्सा रहे है। पूर्व जेएनयू छात्र नेता को पिछले साल अक्टूबर में खजूरी खास इलाके में हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी हैं। उन्हें सितंबर, 2020 में दंगों में एक साजिश से संबंधित एक अन्य मामले में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पिछले साल 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा में 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अब तक दंगों से संबंधित मामलों में 250 से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिसमें 1,153 अभियुक्तों पर आरोप-पत्र लगाए गए हैं। उमर खालिद ने पिछले महीने एक आवेदन दिया था, जिसमें रिमांड की कार्यवाही के लिए अदालत में उसके भौतिक उत्पादन के दौरान उसकी सुरक्षा को सुरक्षित रखने की दिशा में निर्देश दिए गए थे।












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