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ट्रांसजेंडर बच्चों को मिला शिक्षा का हक, 25% आरक्षण
नई दिल्ली। अब ट्रांसजेंडर बच्चों को राजधानी में कहीं भी एडमिशन लेने और पढ़ने का कानूनन अधिकार। वो भी अब बाकी बच्चों की तरह स्कूलों में सामान्य स्थिति में पढ़ाई कर सकेंगे।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा के अधिकार की प्रतिकूल परिस्थिति(disadvantaged)श्रेणी में रखा है। इस कारण अब इन बच्चों को आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अंदर 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह अधिसूचना दिल्ली के हर स्कूल को आधिकारिक तौर पर दी गई है।
दिल्ली
प्रशासन
के
एक
अधिकारी
के
अनुसार
स्वास्थ्य
विभाग
की
जांच
रिपोर्ट
जो
यह
प्रमाणित
करे
कि
बच्चा
ट्रांसजेंडर
है,
एडमिशन
का
आधार
होगा।
गौरतलब
है
कि
2011
के
सेंसस
के
अनुसार
देश
में
4.9
लाख
ट्रांसजेंडर
रहते
हैं।
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English summary
Delhi's Lt Governor Najeeb Jung has notified their inclusion within the meaning of children belonging to 'disadvantaged category' under the Right to Education (RTE) Act, following which they would now be eligible for 25 per cent reservation under the economically weaker section (EWS) and disadvantaged students for admission.
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