भाई के अंतिम संस्कार के लिए चौटाला को मिली 21 दिन की बेल

om prakash chautala
नई दिल्ली। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फौरी राहत मिल गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी हैं। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को उनके अपने छोटे भाई की अंत्येष्टि व श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला का 1 जून को निधन हो गया।

न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर और न्यायमूर्ति वी. के. शाली ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद चौटाला की जमानत याचिका मंजूर की और उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो अमानत भरने के लिए कहा।

जमानत अर्जी पेश करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौटाला ने कहा कि उनके छोटे भाई का निधन 1 जून को हो गया और वे परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं अत: उन्हें अंतिम क्रिया करनी है।

राजधानी की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 22 जनवरी 2013 को चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आठ अन्य को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 वर्ष कैद की सजा दी थी। इस मामले में एक को पांच वर्ष जबकि 45 अन्य को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

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