Kanjhawala case: PCR पुलिसकर्मी सस्पेंड, केंद्र चाहता है पांचों दोषियों के खिलाफ दर्ज हो हत्या का केस
Kanjhawala case की विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिल चुकी है इसके बाद सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस केस के पांचों दोषियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाना चाहती है।

कंझावला में पिछले दिनों स्कूटी पर सवार लड़की का कार से एक्सीडेंट के बाद वो कार से 14 किलोमीटर तक घसीटी गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं गुरुवार को कंझावला घटना मामले में गृह मंत्रालय (MHA) को दिल्ली पुलिस से इस केस के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मिल चुकी है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के हिट-एंड-ड्रैग मामले में शामिल पांच लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए, जिसमें 20 वर्षीय की मौत हो गई थी।
दिल्ली पुलिस को दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का भी सुझाव दिया है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द मिल सके।
गृह मंत्रालय ने महिला की मौत के मामले की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को तीन पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया था। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उस रात प्रत्यक्षदर्शियों के कई एसओएस कॉल को नजरअंदाज करने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करने का सुझाव दिया।
बता दें एक जनवरी की रात शराब के नशे में धुत पांच युवकों ने अपने काम से लौट रही शालिनी सिंह नाम की लड़की की स्कूटी को कार से टक्कर मार के नशे में धुत पांच लोगों ने नए साल पर शालिनी सिंह की स्कूटी को टक्कर मार दी थी और 20 साल की लड़की का शरीर उनकी कार के नीचे गया और अंडरकैरेज में फंस गया।
लड़की का शरीर कार के नीचे फंसा होने के बावजूद युवक कार चलाते रहे और 14 किलोमीटर तक लड़की का शव घसिटता रहा। पोस्टमॉर्टम में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत भयानक चोट लगने, उसके सिर में फ्रैक्चर होने और स्किन के बुरी तरी छिलने के कारण हुई थी। इस एक्सीडेंट के समय शालिनी के साथ उसकी सहेली पर भी स्कूटी पर थी जो दुर्घटना के समय गिर गई,उसको मामूली चोटें आई और वो अपने घर चली गई।
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मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जांच की कमी को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी सुझाव दिया है।












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