ऑड-इवेन फॉर्मूले के 10 अहम नियम जो हैं आपके लिए जरूरी
नई दिल्ली। ऑड इवेन कार का फॉर्मूला देश की राजधानी दिल्ली में एक जनवरी से लागू हो जाएगा। इस नियम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों से इस नियम को मानने की अपील की है जिन्हें इस नियम से छूट दी गयी है। इस नियम में कई अहम और विशेष वर्ग के लोगों को छूट दी गयी है। केजरीवाल ने पीएम से अपील की है कि वह भी अपने मंत्रियों को इस नियम को मानने को कहे।
आपको बता दें कि यह नियम CNG वाहनों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होंग। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के लोगों से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में मदद की अपील की है। हालांकि कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियो के बारे दिल्ली सरकार से सोचने के लिए कहा है। वहीं इस नियम के लागू होने की वजह से यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए सड़कों पर 6 हजार अतिरिक्त बसें चलाने की भी घोषणा की गयी है।

सुबह 8 से शाम 8 तक लागू होगा नियम
सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रविवार को छोड़कर बाकी दिन लागू होगा।

1 से 15 जनवरी तक लागू रहेगा फॉर्मूलाा
1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू रहेगा ऑड-इवन फॉर्मूला।

चलाये जायेंगे 10000 नये ऑटो
लोगों की सुविधा के लिए 10000 नए ऑटो चलाये जायेंगे।

CNG गाड़ियों पर नियम लागू नहीं
CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर।

महिलाओं को बच्चों के साथ मिलेगी छूट
महिलाओं को 12 साल तक के बच्चों के साथ कार चलाने की छूट मिलेगी।

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा
सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा नियम।

पार्किंग में लागू होगा यह नियम
ऑड तारीख पर ऑड और इवन पर इवन गाडियों की होगी पार्किंगी।

2000 रुपए का होगा जुर्माना
नये नियम को तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना।

एंबुलेंस पर रहेगी छूट
एंबुलेंस में मरीज के होने पर रहेगी एंबुलेंस को छूट।

बस पर लग सकता है भारी जुर्माना
अगर बस वाले अपनी लेन में नहीं चलते हैं तो देना होगा भारी जुर्माना।












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