दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 344 दवाओं पर केंद्र के प्रतिबंध को हटाया
केंद्र सरकार ने डीकोल्ड, कोरेक्स कफ सिरप, विक्स एक्शन 500 समेत खांसी जुकाम की निश्चित खुराक वाली 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 344 दवाओं पर केंद्र सरकार के लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस फैसले के बाद ये सभी दवाईयां फिर से बाजार में बिक सकेंगी।
केंद्र सरकार ने लगाया था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने डीकोल्ड, कोरेक्स कफ सिरप, विक्स एक्शन 500 समेत खांसी जुकाम की निश्चित खुराक वाली 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार का कहना था इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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फाइजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर एंड गैंबल और सिप्ला समेत कई कंपनियों ने केंद्र सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कुछ एनजीओ जैसे ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क भी शामिल थे।
हाईकोर्ट ने सभी की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। 14 मार्च को इन दवाओं पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। हालांकि इस के खिलाफ 454 याचिका दायर की गई थी।
कंपनियों ने सरकार के फैसले पर उठाए थे सवाल
फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाली दवा कंपनियों ने कहा कि सरकार ने सभी दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण ठीक से नहीं किया। ड्रग कंपनियों ने कहा कि सरकार ने जिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 26ए के तहत प्रतिबंध लगाया गया, उसकी ठीक से जांच नहीं की गई।
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सरकार ने करीब 300 एफडीसी दवाओं को लोगों के स्वास्थ्य के विपरीत बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड नहीं दे सकी है।
कुल मिलाकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दवाओं पर लगाए गए केंद्र सरकार का प्रतिबंध हट गया है। अब ये दवाईयां एक बार फिर से बाजार में मिल सकेंगी।