फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को 7 साल की जेल

सीबीआई की अदालत ने सलेम को दोषी करार देते हुए अपना फैसला की सजा आज यानि 28 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाते हुए कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने कोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी करते हुए कहा था कि अभियुक्त अबू सलेम शातिर किस्म का अपराधी है और मुंबई में सिरियल ब्लास्ट में शामिल है। सीबीआई के आंकड़ों को मुताबिक मुंबई ब्लास्ट में लगभग 257 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
सीबीआई ने सलेम के लिए कठोर सजा की मांग करते हुए कहा था कि सलेम मुंबई धमाकों के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था। काफी प्रयास के बाद सलेम 11 नवंबर 2005 को उसको पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि करके भारत लाया गया था। गौरतलब है कि अबू सलेम, उसकी पत्नी समीरा और पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने का आरोप था।












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