100 के फेर में फंस गए केजरीवाल, पार्टी की मान्यता हो सकती है रद्द

दरअसल राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 100 लोगों के हलफनामे देने होते हैं। शर्त यह होती है कि सभी 100 लोग पार्टी के सदस्य हों और किसी दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक न हो। आम आदमी पार्टी ने जब अपनी मान्यता के लिए हलफनामे दिए थे उनमें दो ऐसे लोग थे तो जो जनराज्य पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब जनराज्य पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और आप की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
जनराज्य पार्टी की मांग को लेकर दिल्ली की कोर्ट अपील की गई हैं। कोर्ट ने इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी की मान्यता तभी रद्द हो सकती है जब ये हलफनामे फर्जी हों और इस मामले में अब तक यह पैमाना फिट बैठता दिखाई दे रहा है। कोर्ट इसे फर्जीवाड़े का मामला मान रही है। अगर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की गई तो पार्टी के विधायक निर्दलीय विधायक कहलाएंगे और आप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।









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