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Muzaffarnagar: रालोद विधायक को 15 दिन की जेल और 100 रुपए जुर्माना, जानें क्या है मामला?

Muzaffarnagar की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुरकाजी से RLD के विधायक अनिल कुमार को सजा सुनाई है। यह सजा आचार संहित उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाई गई है।

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RLD MLA Anil Kumar

RLD MLA Anil Kumar: मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पुरकाजी सुरक्षित सीट से राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के विधायक अनिल कुमार को सजा सुनाई है। यह सजा आचार संहित उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाई गई है। कोर्ट ने RLD विधायक अनिल कुमार को 15 दिन जेल और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने सुनाई है।

दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक अनिल कुमार ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह मामला विधानसभा चुनाव 2017 का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017 में अनिल कुमार BSP में थे और प्रत्याशी के तौर पर 21 जनवरी 2017 को करीब सवा सौ समर्थकों और ढोल, नगाड़ों-लाउडस्पीकार के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। नामांकन के बाद अनिल कुमार के खिलाफ थाना सिविल लाइन पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था।

आरोप था कि अनिल कुमार बड़ी संख्या में अपने समर्थकों कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन किया, जिससे धारा 144 का उल्लंघन हुआ। इस मामले में सिविल लाइन थाने के एसआई बाबू लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट से प्रकरण की लिखित शिकायत की। इसके बाद अदालत में धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई की। कोर्ट ने RLD विधायक को 15 दिन जेल और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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21 दिसंबर को पुरकाजी विधायक अनिल कुमार कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सजा के बाद बचाव पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माह का समय मांगा। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है, जिससे विधायक को राहत मिली।

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English summary
MP MLA court sentenced RLD MLA Anil Kumar to 15 days imprisonment
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