पति से अलग रह रही पत्नी को 3 पालतू कुत्तों के लिए मिलेगा 50 हजार रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता
Interim Alimony for Pet Dog: पति से अलग रहने वाली महिला के तीन पालतू श्वानों के लिए पति को देना होगा अंतरिम गुजारा भत्ता। मुंबई कोर्ट ने दिया आदेश।
पत्नी द्वारा पति से गुजारा भत्ता मांगने के मामले आए दिन सामने आते हैं, मगर यह मामला थोड़ा अलग है। इसमें पति से अलग रह रही पत्नी ने तीन पालतू श्वानों के लिए भी गुजारा भत्ता मांग लिया। कोर्ट ने पालतू पशु भी सभ्य जीवनशैली का हिस्सा बताते हुए पति को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं।

मामला मुम्बई का है। यहां पति से अलगाव के बाद पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि तीन पालतू श्वान भी उस पर निर्भर हैं। ऐसे में पति से उसे 70 हजार रुपए का गुजारा भत्ता दिलवाया जाए।
मुम्बई की ब्रांदा कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि पालतू पशु रिश्तों में तकरार के कारण होने वाले तनाव को कम करने में मदद करते हैं। पति को 50 हजार रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता देना होगा।
याचिका में महिला ने कहा था कि वह बीमार रहती है। उसकी आय का कोई अन्य जरिया नहीं है। उसके साथ तीन पालतू श्वान भी रहती हैं। इनकी जिम्मेदारी उसी पर है। कोर्ट ने कहा कि पालतू पशु रिश्तों में तकरार के कारण होने वाला तनाव कम करने में मदद करते हैं।
कोर्ट ने पति की इस दलील से भी असहमति जताई कि पालतू श्वान भत्ता मांगने का आधार नहीं हो सकते।
पति ने ऐसे भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किए कि उसकी आर्थिक दशा कमजोर है। पति को 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता के देने होंगे।
दरअसल, साल 1986 में बंगलूरु के व्यापारी से महिला की शादी हुई थी। पति-पत्नी के बीच झगड़े के कारण साल 2021 से कारोबारी ने पत्नी को मुम्बई भेज दिया। उसे गुजारा भत्ता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया। याचिका में महिला ने कारोबारी पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया।












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