महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की पाबंदियों में दी गई ढील, मॉल, जिम, दफ्तरों को खोलने का आदेश जारी
महाराष्ट्र सरकार ने आज कोरोना की पाबंदियों में ढील देते हुए मॉल, जिम, सैलून आदि खोलने की अनुमति दी है। हालांकि यह ढील पूरे महाराष्ट्र में नहीं दी गई है।
मुंबई, 2 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने आज कोरोना की पाबंदियों में ढील देते हुए मॉल, जिम, सैलून आदि खोलने की अनुमति दी है। हालांकि यह ढील पूरे महाराष्ट्र में नहीं दी गई है। राज्य के 11 जिले जहां कोरोना के मामलों संख्या में लगातार वृद्धि बनी हुई है वहां, कोरोना की पाबंदियां जारी रहेंगी। जिन जिलों में कोरोना की पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी उनमें कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर जिले शामिल हैं।

वहीं मुंबई, उसके उपनगरों और ठाणे के लिए प्रतिबंधों के बारे में निर्णय स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। जिन जिलों में ढील दी गई है वहां दुकानें, शॉपिंग मॉल सप्ताह के पांच दिनों में रात 8 बजे तक व शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। खेल के मैदानों को भी खोलने के अनुमति दी गई है। सरकारी और निजी कार्यालयों को भी निश्चित समय के साथ पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
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राज्य सरकार के अनुसार घर से काम करने की सुविधा अगर संभव है तो उसे जारी रखा जाए। सरकारी आदेश के अनुसार जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। हालांकि इस दौरान ए.सी को बंद रखने को कहा गया है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पूजा स्थलों को भी अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है।
क्या-क्या खुलेगा
.सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और मॉल रविवार को बंद रहेंगे।
. खेल के मैदानों को कसरत, टहलने, साइकिल चलाने और जॉगिंग के उद्देश्य से खोलने के आदेश दिये गए हैं।
.सभी निजी व सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।
. सभी कृषि गतिविधि, सिविल कार्य, औद्योगिक गतिविधि, माल का परिवहन पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा।
. जिम, योगा सेंटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह में 8 बजे तक खोले जा सकेंगें। जबकि शनिवार को 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं रविवार को ये सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
. सप्ताहिक दिनों में रेस्त्रां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।












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