मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज
मुंबई। एनआईए की विशेष अदालत 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुंबई की विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।
पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनआईए ने जिस अभिनव भारत ट्र्स्ट पर आरोप लगाया है कि उसी ने हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए थे, उसका गठन सीनियर आर्मी अफसरों की जानकारी में हुआ था और इसे राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत किया जाना था।
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आज पुरोहित की याचिका पर विचार के बाद उसकी जमानत खारिज कर दी गई। मालेगांव में हुए विस्फोट के मामले में एटीएस मुंबई ने पुरोहित के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में एनआईए जांच कर रही है।
मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को एनआईए ने इस साल मई में क्लीनचिट दे दी थी। एनआईए ने इस मामले में दस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी है, जिसमें कर्नल पुरोहित भी है। कर्नल पुरोहित का नाम समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके में भी आया था।