दिशा सालियान मामले में नारायण राणे और उनके बेटे को मिली अग्रिम जमानत, इन शर्तों को करना होगा पूरा
मुंबई, मार्च 16। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को मुंबई की दिंडोशी कोर्ट से एक मामले में कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अब इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, नारायण राणे पर नितेश राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुंबई के मालवाणी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

इन शर्तों के साथ दी गई अग्रिम जमानत
जानकारी के मुताबिक, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एस यू बघेले ने नारायण राणे और नितेश राणे को अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। इन दोनों बाप-बेटे को 15 हजार रुपए के बॉन्ड और गवाहों व जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर जमानत दी गई है। नारायण राणे के वकील ने मीडिया को यह जानकारी दी है।
दिशा की मां ने कराया था केस दर्ज
आपको बता दें कि नारायण राणे ने दिशा सालियान की मौत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस मामले में दिशा की मां ने मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अग्रिम जमानत मिलने पर राणे ने कहा कि कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि मुंबई पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर बेबुनियाद आरोपों के आधार पर राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दिशा की मां ने आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी बेटी पर तरह तरह के बयान देकर बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता रूपाली चाकणकर ने कहा था कि दिशा की आई रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था और ना ही वो गर्भवती थी।












Click it and Unblock the Notifications