Money Laundering Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मुंबई, 15 नवंबर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनसीपी नेता अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने वसूली मामले में 1 नवंबर को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। रिमांड बढ़ाने की ईडी की याचिका खारिज करने के बाद एक अवकाश प्राप्त बैंच ने 6 नवंबर को देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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क्या है अनिल देशमुख पर आरोप
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे।
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परमबीर सिंह ने आरोल लगाया था कि अनिल देशमुक कई गलत कामों में शामिल थे, जिसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मुंबई के बार और रेस्त्रां से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आदेश देना भी शामिल था।












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