MP में गो-हत्यारों की कमर ऐसे तोड़ रहा बुलडोजर, बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है मोहन सरकार
Morena News: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले गौ वंश की हत्या करने और बीफ रखने वाले आरोपियों के घर पर पुलिस-प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में आरोपियों के दो मकान जमींदोज़ कर दिए गए। मामले में कुल 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अब तक पांच लोग गिरफ़्तार किए जा चुके है।

दरअसल, नूराबाद क्षेत्र में गौ वंश हत्या और बीफ होने की जानकारी के बाद बवाल की स्थिति बन गई थी। गौ हत्या का विरोध कर रहे एक युवक को आरोपियों ने धारदार हथियार से घायल भी कर दिया था। बाद में हिंदू संगठनों ने थाने पहुंच कर बवाल मचाया था।
एएसपी अरविंद ठाकुर ने जानकारी दी है कि गौवंश हत्या के मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज कर 5 को गिरफ़्तार कर लिया है। दो आरोपियों को एनएसए के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आज पुलिस ने बिना परमिशन के बने आरोपियों के मकान पर सरकारी बुलडोजर की कार्रवाई की और मकान जमीदोज़ कर दिए हैं।
एएसपी के जानकारी अनुसार, मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं हैं और मजदूरी के लिए यहां आकर बस गए हैं। उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है, क्योंकि कई लोग बिहार और पश्चिम बंगाल से आकर यहां एक खेल मैदान में बस गए हैं। एक अन्य मामले में प्रदेश की मोहन सरकार ने शनिवार को सिवनी में गौहत्या में शामिल होने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया और जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया है।
एसडीओपी आदर्श शुक्ला की जानकारी मुताबिक एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत की कि उसने कुछ लोगों को गाय काटते देखा और जब उसने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। हमलावरों से बचकर भागने में सफल रहे गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी में आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा हड्डियों और गोमांस की दो बोरियां जब्त कीं थी।
एसडीओपी ने बताया कि पुलिस ने मध्य प्रदेश गौहत्या विरोधी अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा, मारपीट और धमकी देने के लिए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। राज्य में गौहत्या के अपराध में 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि मामले में शामिल अन्य लोग फरार हैं और उनकी तलाश मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जा रही है।
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