Mirzapur News: तंबाकू बेचने वालों पर COTPA के तहत होगी सख्त कार्रवाई, सेवन करने वाले भी हो जाएं सावधान!
Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में तंबाकू बिक्री को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मिर्जापुर के जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर एवं विद्यालयों के आसपास तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने पर चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति मां विंध्याचल मंदिर एवं विद्यालय के आसपास तंबाकू बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीएल वर्मा ने कहा कि सभी को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर या स्कूल के पास तंबाकू बेचता है तो उसके खिलाफ कोटपा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गठित होगी जिला स्तरीय स्क्वायड टीम
इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों के समीप 100 मीटर की दूरी में यदि कहीं भी तंबाकू गुटखा की दुकान है तो उन्हें तत्काल हटाया जाए। इसकी देखरेख के लिए जिला स्तरीय स्क्वायड टीम का भी सहयोग लिया जाएगा।
बैठक में उप मुख्यचिकित्साधिकारी और नोडल अधिकारी डॉ मुकेश प्रसाद द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 के प्रावधानों के बारे में मौजूद लोगों को बताया गया। यह भी बताया गया कि किस तरीके से तंबाकू खाने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।
बैठक में सीएमओ द्वारा खासतौर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों के विक्रय तथा सेवन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में हर हाल में तंबाकू पर रोक लगना चाहिए।
तंबाकू छोड़ने के लिए यहां करें संपर्क
बैठक में यह भी बताया गया कि यदि जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं वह मंडली चिकित्सालय के कक्ष संख्या 205 में संपर्क कर सकते हैं। यहां पर तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को तंबाकू छोड़ने से संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा उनकी मदद भी की जाएगी।












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