Abbas Ansari ने मऊ कोर्ट में किया सरेंडर, मुचलके पर मिली जमानत
मऊ सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने शुक्रवार को मऊ जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया। अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार चल रहे थे, पुलिस को उनकी तलाश थी। अब्बास अंसारी पर आचार संहिता के दौरान हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी सहित तीनों आरोपियों की तरफ से सरेंडर और जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया और उन्हें जमानत देते हुए मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी थी। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बतौर सुभासपा प्रत्याशी मऊ सदर सीट पर प्रचार के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित तीन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में तीनों आरोपितों ने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अब्बास अंसारी सहित तीनों आरोपियों की तरफ से सरेंडर और जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया और उन्हें जमानत देते हुए मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।